चांगो गांव में डुकनल से तालंग मोड़ तक सड़क किनारे पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध
रिकांग पिओ, जिला दंडाधिकारी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115, 116 एवं 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चांगो गांव में डुकनल से तालंग मोड़ तक सड़क के दोनों ओर के क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से “नो पार्किंग जोन” घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार डुकनल से तालंग मोड़ तक संपर्क मार्ग संकरा एवं तंग है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की अनियमित एवं बेतरतीब पार्किंग के कारण यातायात के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होती है तथा आवश्यक एवं आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। जनसुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं वाहनों की निर्बाध आवाजाही को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर पार्किंग प्रतिबंधित की गई है।
आदेश के तहत उक्त सड़क के दोनों ओर किसी भी प्रकार के वाहन खड़े करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह को आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक किन्नौर तथा थाना प्रभारी पूह को पार्किंग प्रतिबंध का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
लोक निर्माण विभाग को निर्धारित स्थान पर “नो पार्किंग जोन” के सूचना पट्ट एवं आवश्यक सड़क चिन्ह लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत चांगो को भी आदेश के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने को कहा गया है।
जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों एवं वाहन चालकों से उक्त मार्ग पर पार्किंग प्रतिबंध का पालन करने तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है।
