June 10, 2026

खान सर एफआईआर रद्द कराने पहुंचे पटना हाईकोर्ट, बिहार सरकार को नोटिस

जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

पटना, मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर अपने कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले में कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। हमले के दौरान उनके गार्ड द्वारा की गई हवाई फायरिंग को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करवाने के लिए खान सर ने अब पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस केस में गैर-जमानती धाराएं होने के कारण उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ, खान सर के कोचिंग पर हमले के आरोप में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

दर्ज केस में गैर-जमानती धाराएं शामिल होने की वजह से खान सर ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल उन्हें फौरी राहत देते हुए 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास (क्राइम हिस्ट्री) तलब किया है। खान सर के वकील ने अदालत में दलील दी है कि पुलिस द्वारा लगाई गई हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं पूरी तरह से फर्जी और बनावटी हैं। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था और गार्ड ने केवल आत्मरक्षा के लिए अपने लाइसेंसी हथियार से हवा में गोली चलाई थी। इस अग्रिम जमानत याचिका पर अब 20 जून को अहम सुनवाई होगी।

पटना हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में खान सर ने न सिर्फ एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई है, बल्कि प्रशासन से अपनी कोचिंग को दोबारा खोलने की अनुमति देने का भी आदेश जारी करने की अपील की है। इस याचिका पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।

एक तरफ खान सर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके कोचिंग संस्थान पर हमले के मुख्य आरोपी रौशन आनंद फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। मंगलवार को निचली अदालत ने रौशन आनंद को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। निचली अदालत से बेल नहीं मिलने के बाद अब उनके वकील जिला जज की अदालत में नई जमानत याचिका दायर करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं

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