पंजाब के सस्पेंड डीआईजी भुल्लर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
जेल में ही रहना होगा
चंडीगढ़, पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के केस की आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच हाईकोर्ट ने सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं अब भुल्लर को जेल में ही रहना होगा। वहीं सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने कहा कि सीबीआई ने जिस शब्द ‘सेवा पानी’ को रिश्वत बताया है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह रिश्वत के लिए ही कहा गया हो।
हालांकि इससे पहले चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। जिसमें सीबीआई के वकील ने कहा था भुल्लर इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात थे। पूर्व डीजीपी के बेटे हैं, इसलिए जांच एजेंसी ने सारे सबूत जुटाकर ही गिरफ्तारी की है। इनकी रिश्वत लेने की रफ्तारी बहुत तेज थी, यही वजह है कि डीआईजी के पद पर बैठे भुल्लर की गिरफ्तारी से पूरा देश हिल गया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक भुल्लर जेल में ही रहेंगे।
