February 17, 2026

स्कूलों में लड़कियों के लिए की जाए अलग टॉयलेट और सैनिटरी पैड की व्यवस्था: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य, गरिमा और समान अधिकारों को लेकर एक अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सरकारी और निजी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही अदालत ने आदेश के अनुपालन के लिए तीन माह की समय-सीमा तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने कहा कि सुरक्षित, प्रभावी और किफायती मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन तक पहुंच से बालिकाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने में मदद मिलती है। कोर्ट के अनुसार, स्वस्थ प्रजनन जीवन के अधिकार में यौन स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा और आवश्यक जानकारी तक पहुंच भी शामिल है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समानता का अधिकार केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समान शर्तों पर भागीदारी और अवसर की बराबरी के माध्यम से व्यवहार में उतरता है। अवसर की समानता तभी संभव है, जब सभी बच्चों को शिक्षा और विकास के लिए जरूरी संसाधन समान रूप से उपलब्ध हों।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय सिर्फ कानूनी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन कक्षाओं के लिए भी है जहां कई बार लड़कियां मदद मांगने में झिझकती हैं। यह उन शिक्षकों के लिए है जो सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण असहाय महसूस करते हैं। अदालत ने इसे माता-पिता और समाज के लिए भी एक संदेश बताया कि प्रगति का सही पैमाना यह है कि हम सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सम्मान कैसे सुनिश्चित करते हैं।

कोर्ट ने विशेष रूप से उन छात्राओं का जिक्र किया, जो मासिक धर्म से जुड़ी असुविधाओं और सामाजिक झिझक के कारण स्कूल जाने से वंचित रह जाती हैं। अदालत ने कहा कि यह उनकी कोई गलती नहीं है और यह संदेश न्यायालयों की दीवारों से बाहर समाज की सामूहिक चेतना तक पहुंचना चाहिए।

  • सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सरकारी और निजी विद्यालय में लिंग-विभेदित शौचालय और पर्याप्त पानी की सुविधा उपलब्ध हो।
  • सभी नए स्कूलों के निर्माण में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही दिव्यांगजनों के अधिकारों को भी शामिल किया जाए।
  • प्रत्येक विद्यालय में शौचालय परिसर में पर्यावरण के अनुकूल (बायोडिग्रेडेबल) सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं।
  • मासिक धर्म से जुड़ी आपात स्थितियों के लिए अतिरिक्त यूनिफॉर्म और जरूरी सामग्री से युक्त मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जाएं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि समाज में मासिक धर्म को लेकर व्याप्त झिझक और भेदभाव को तोड़ने में भी मदद मिलेगी।

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