दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर बैन का फैसला 2 दिन में ही लिया वापस
नई दिल्ली, राजधानी में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने का अपना फैसला वापस ले लिया है। महज दो दिन पहले 1 जुलाई से लागू किए गए इस नियम के तहत अब पुरानी गाड़ियों को जब्त भी नहीं किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से यह नया नियम लागू किया था। इसके अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे भी लगाए गए थे, ताकि नियम का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों की पहचान की जा सके।
हालांकि, इस फैसले के लागू होने के केवल दो दिन बाद ही सरकार को चौतरफा दबाव और जनता को हो रही असुविधा के चलते अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि उम्र के आधार पर किसी भी गाड़ी को ईंधन देने से मना नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें पेट्रोल पंपों पर जब्त किया जाएगा। इस यू-टर्न के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियां पहले की तरह दौड़ सकेंगी।
