जल विवाद पर हाईकोर्ट ने बीबीएमबी, केंद्र और हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस
22 मई तक मांगा जवाब
चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद के मामले में पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस संबंध में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने इन तीनों पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है, हालांकि जवाब 22 मई तक दाखिल करने को कहा गया है। दूसरी ओर, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियर शामिल होंगे। यह बैठक आज टाल दी गई थी और अब कल होगी।
गौरतलब है कि इस पूरे मामले की शुरुआत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक वीडियो संदेश से हुई थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा को दिए जाने वाले पानी की मात्रा कम करने की बात कही थी। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार करते हुए भगवंत मान पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात की और हरियाणा सरकार ने इस मामले को धारा 7 के तहत केंद्र सरकार को भेजने की मांग की।
बीबीएमबी ने भी इस विवाद के संबंध में केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया था कि पंजाब सरकार राज धर्म का पालन नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हरियाणा के पानी में कटौती का असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। इस बीच, भाखड़ा नहर के पानी पर निर्भर हरियाणा के कई जिलों में पानी की दिक्कतें सामने आईं।
इससे पहले, चंडीगढ़ में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस घटनाक्रम के बाद बीबीएमबी के वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर और सेक्रेटरी का तबादला भी कर दिया गया। साथ ही, नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर पंजाब पुलिस की तैनाती की खबरें भी आई थीं, हालांकि रोपड़ रेंज के डीआईजी ने बाद में स्पष्ट किया था कि पुलिसकर्मी केवल सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने गए थे।
