स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं राहुल गांधी: सुप्रीम कोर्ट
सावरकर के खिलाफ भविष्य में अपमानजनक टिप्पणी न करने की दी चेतावनी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी कथित रूप से गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कांग्रेस नेता को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी और कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है। कोर्ट ने आगे कहा, इस तरह की टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी से कहा कि क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी इस सज्जन ( सावरकर ) की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था। अगर इतिहास पता होता तो वह स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते।
