February 15, 2026

अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे अजीत पवार गुट: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: आज शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के बीच ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई।

विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट को शरद पवार की फोटोज और वीडियोज को इस्तेमाल न करने का आदेश दिया था लेकिन शरद गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि अजित पवार गुट की ओर से कोर्ट के आदेश का अवहेलना की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुईयां की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अजित पवार गुट को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए।

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि अजित पवार गुट को अलग पहचान बनाने की जरूरत है और इसी आधार पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी अपने नेताओं को आदेश दें कि चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार की तस्वीरें और वीडियोज का इस्तेमाल न करें।

शरद पवार गुट की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ये भी मांग की है कि ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह को शरद पवार गुट को दे दिया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि पिछले 30 साल से ‘घड़ी’ चिन्ह शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ है। अजित पवार द्वारा चुनाव में इस चिन्ह के इस्तेमाल से लोगों के बीच भ्रम पैदा हो रहा है।

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