अब Rs 2000 का नोट सरकुलेशन से हुआ बाहर
आरबीआई नोट वापस लेगा, 30 सितंबर तक बैंकों में बदले जा सकेंगे नोट।
शिवालिक पत्रिका, रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से 2000 का नोट सरकुलेशन से वापिस ले लिया है। हालांकि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट को बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम Rs 20000 कीमत के नोट ही बदले जा सकेंगे। अब बैंक ग्राहकों को 2000 के नोट जारी नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सरकुलेशन से वापस ले लेगा लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा है कि इसकी प्रिंटिंग 2018-19 से ही बंद कर दी गई थी। आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार 2000 के नोट को अब सरकुलेशन से बाहर किया जा रहा है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इन नोटों को बैंकों में जाकर बदला जा सकता है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। इस संबंध में बैंकों को भी जानकारी दे दी गई है। जिन लोगों के पास 2000 के नोट है वे उन्हें बैंकों में जाकर बदल सकते हैं। 2016 में नोटबंदी में 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था और उन्हें बदलने के लिए समय भी दिया गया था। हालांकि नोट बदलने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। काले धन पर लगाम लगाने के लिए 2016 में नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों में भरकर रखा गया लाखों करोड़ रुपयों का काला धन बाहर आ जाएगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका था। सरकार के ध्यान में आया है कि 2000 के नोटों में से अब तक 9.2 लाख करोड रुपए गायब हो चुके हैं।
