January 26, 2026

कोटपा एक्ट 2003 को लेकर दुकानदारों व आम लोगों को किया जागरूक

राज घई, कीरतपुर साहिब, पंजाब सरकार के निर्देशानुसार डाॅ. परमिंदर कुमार सिविल सर्जन रूपनगर के मार्गदर्शन में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. दलजीत कौर के नेतृत्व में आज स्वास्थ्य विभाग कीरतपुर साहिब द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) अधिनियम के बारे में दुकानदारों को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य निरीक्षक बलवंत राय ने दुकानदारों को तंबाकू या तंबाकू उत्पादों को कच्चा न बेचने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह के नशीले पदार्थ बेचना कानूनन अपराध है। इसके अलावा तंबाकू या उसके उत्पादों के पैकेट पर 80 फीसदी नुकसान का जिक्र होना चाहिए। यदि इसका अभी भी उल्लंघन किया जाता है, तो जुर्माना या प्रशस्ति पत्र लगाया जा सकता है। इसलिए सभी दुकानदारों को कहा गया कि पंजाब सरकार की हिदायतों की सख्ती से पालना की जाए ताकि एक्ट के जुर्माने या चालान से बचा जा सके और लोगों को इसके नकारात्मक प्रभाव से बचाया जा सके। बलवंत राय ने कहा कि स्कूलों में जाकर बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत क्षेत्र में भूपिंदर सिंह खम्हेरा, नरेश कुमार अगमपुर, अशोक कुमार लमलैहारी, बलजीत सिंह महरोली और अमित कुमार शर्मा की टीम ने दुकानदारों और आम जनता को तंबाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री की जानकारी दी. जागरूकता फैलाई गई और उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए।

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