February 19, 2026

मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए भी प्रमाण पत्र अनिवार्य

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि 1 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव हेतु मतदान होगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन व उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रकाशन से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एससीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। जिला में 1 अक्टूबर को लोकसभा के लिए मतदान होगा। इसलिए 30 सितंबर व 1 अक्तूबर को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार प्रस्तावित विज्ञापन का प्रमाण पत्र अवश्य लें, अन्यथा यह आदर्श आचार संहिता की अवहेलना मानी जाएगी।

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