बिक्रम सिंह मजीठिया को एनडीपीएस मामले में हाईकोर्ट से राहत
SIT के सामने 8 जुलाई तक पेशी से छूट
चंडीगढ़ : एनडीपीएस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए 8 जुलाई तक एसआईटी के समक्ष पेश होने से छूट दे दी है। इस मामले में कांग्रेस सरकार के समय एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। याचिका दाखिल करते हुए मजीठिया ने सीनियर एडवोकेट अशोक अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि एसआईटी द्वारा भेजे गए समन पूरी तरह गलत है, उन्हें बार-बार बेवजह बुलाया जा रहा है। इस पर पंजाब सरकार ने एसआईटी के चेयरमैन की तरफ से कहा कि मजीठिया से जो जानकारी मांगी गई है, वह 25 जून तक दे सकते हैं।
मजीठिया के वकील द्वारा इस पर भी सवाल उठाए जाने पर सरकारी वकील ने कहा की मजीठिया 8 जुलाई के बाद पेश हो सकते हैं। सरकारी वकील के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी है। ऐसे में अब हाईकोर्ट के दखल से मजीठिया को 8 जुलाई तक एसआईटी के सामने पेश होने से छूट मिल गई है। मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मजीठिया को बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
