शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार
नई दिल्ली , की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने सेइनकार कर दिया। कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है।
उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
19 जून को फिर से होगी पेशी
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए सेहत से जुड़े टेस्ट के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए हैं। वीसी के जरिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किए गए केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाश न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा।
केजरीवाल की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने कहा कि केजरीवाल के वजन में कुछ कमी आई हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से उचित आवेदन दायर किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि वह किस राहत की मांग कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश SGI तुषार मेहता ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं और कहा था कि अंतरिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
