February 21, 2026

लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू

लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस संहिता के लागू होने से अभिप्राय है कि कुछ काम आज से नहीं होंगे। आचार संहिता के तहत पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इसके तहत कुछ नियम हैं जिनका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पालन करना होता है। अगर राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है।

 लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो पहले आयोग की अनुमति ली जाएगी। मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा। इसमें शर्त है कि इस प्रकार के सफर को किसी चुनाव प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए। जो योजनाएं और परियोजनाएं चल रहीं हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों सहित सरकारी मशीनरी का उपयोग किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के फायदे के लिए नहीं होना चाहिए।

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