सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान से उत्पन्न होने वाली संभावित संपत्ति क्षति के मामलों में नियमों की सावधानीपूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करें
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, टीवीएसएन प्रसाद ने फील्ड में नागरिक और पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान से उत्पन्न होने वाली संभावित संपत्ति क्षति के मामलों में नियमों की सावधानीपूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करें। जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित एक लिखित पत्र में श्री प्रसाद ने कहा कि यह सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाया जाए कि संपत्ति को हुए नुकसान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, ऐसे मामलों में हुई क्षति अपराधियों/आरंभकर्ताओं से वसूली योग्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि “हरियाणा रिकवरी ऑफ डमेजस टू प्रॉपर्टी डयूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक आर्डर एक्ट 2021” के तहत उल्लिखित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन नियमों की प्रति गृह विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
