January 29, 2026

कोटपा अधिनियम 2003 के तहत आम लोगों एवं दुकानदारों को जागरूक किया गया

सचिन सोनी, श्री आनंदपुर साहिब, सिविल सर्जन रूपनगर और डाॅ. दलजीत कौर के नेतृत्व में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कीरतपुर साहिब पी. एच. कीरतपुर साहिब क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को तंबाकू उत्पादों का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उसी श्रृंखला के तहत आज सेक्टर-2 टीम से स्वास्थ्य निरीक्षक बलवंत रॉय, नरेश कुमार, भूपिंदर सिंह, अशोक कुमार की टीम ने बस स्टैंड मजारा और अगमपुर का दौरा किया और दुकानदारों को कोटपा अधिनियम से संबंधित नियमों के बारे में जागरूक किया गया।
इस मौके पर बलवंत राय ने आम लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हमें एक स्वतंत्र समाज बनाने के लिए सरकारों का साथ देना चाहिए और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के नशे जहां मानव शरीर को खोखला कर देते हैं, वहीं परिवार की सुख-शांति को भी भंग कर देते हैं। नशे में धुत्त व्यक्ति नशे का आदी होता है। उन्होंने बताया कि जिन दुकानों के बाहर ’18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना कानूनी अपराध है’ का बोर्ड नहीं लगा था, उन्हें मौके पर ही लगा दिया गया।

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