अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म- 6 में आवेदन करें
1 min readकुल्लू , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना०) कुल्लू विकास शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि निकट भविष्य में लोक सभा आम चुनाव होने हैं जिसके मद्देनजर 23- कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अगर उनका नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा जिनकी आयु 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है अर्थात जिनकी जन्मतिथि 01 जनवरी 2006 तक है वो अविलम्ब अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म- 6 में आवेदन करें।
उपरोक्त के अतिरिक्त वे सभी पात्र मतदाता जो 01-01-2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं करते लेकिन आगामी 01 अप्रैल, 2024 या 01 जुलाई, 2024 या 01 अक्तूबर, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करते हाँ अर्थात जिनकी जन्मतिथि 01 अप्रैल, 2006 या 01 जुलाई, 2006 या 01 अक्तूबर, 2006 तक है, वो भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र 6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं तथा निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित करने पर विचार और निर्णय सम्बन्धित तिमाही में लिया जाएगा ।
उपरोक्त के अतिरिक्त यदि 2019 की भांति लोक सभा आम चुनाव 2024 भी 23 कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में मई महीने में होते हैं तो वे सभी नए मतदाता जो 1 अप्रैल, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे अर्थात जिनकी जन्म तिथि 01 अप्रैल, 2006 तक है वो भी इस चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र होंगे ।
प्रपत्र-6 में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में जन्म / आयु प्रमाण पत्र और वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रतियाँ व एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (4.5 X 3.5 से.मी.) जिसमे पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो को भी संलग्न करें। पहले से दर्ज नामों को हटाने के लिए प्रपत्र-7 में आवेदन करना होगा तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से दर्ज प्रविष्टियों जैसे नाम, उम। जन्मतिथि, फोटो, वर्तमान पते में सुधार करने या
अपने नाम को एक मतदान केंद्र से अन्य मतदान केन्द्र (चाहे वो इसी विधानसभा क्षेत्र का हो या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र का हो) में स्थानांतरित करने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन करना होगा। ये सभी प्रपत्र सम्बन्धित अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिए गए है।न उपरोक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पिंग एप डाऊनलोड कर या https://voters.ecl.gov.in वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना के login कर फॉर्म-6 में आवेदन कर सकते है। अपनी मकान संख्या वो अपने बूथ लेवल अधिकारी से या अपने परिजन के वोटर कार्ड के पिछली तरफ देख के पता कर सकते है तथा अपने परिजन की एपिक संख्या वो उनके वोटर कार्ड में उनकी फोटो के ऊपर देख सकते हैं।
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा सभी नए और संशोधित मतदाता पहचान पत्रों (वोटर कार्ड) को सम्बन्धित मतदाताओं को समुचित कार्यवाही के बाद उनके पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा ।