सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से लाल डोरा प्रॉपर्टी धारकों को दे रही जमीन का मालिकाना हक : डीसी
लाल डोरा प्रॉपर्टीधारक 31 दिसंबर तक पोर्टल पर कर सकते हैं संपत्ति डाटा सत्यापित
झज्जर, । सरकार द्वारा लाल डोरा प्रॉपर्टी धारकों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा प्रॉपर्टी धारक स्वयं अपनी संपत्ति का डाटा सत्यापित करने और त्रुटि के निवारण हेतु 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामित्व योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लाल डोरा प्रॉपर्टी धारकों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना चलाई गई है। इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है।
डीसी ने बताया कि इस कार्य के लिए सरकार ने ड्रोन के माध्यम से गांव की मैपिंग करके सभी गांव में दावे व आपत्तियां भी मांगी थी। इस रिकॉर्ड को आधुनिक तरीके से डिजिटलाइज भी किया जा रहा है। सरकार ने ऐसे नागरिकों को अब फिर से त्रुटि के निवारण का मौका दिया है। पोर्टल पर संपत्ति का डाटा स्वयं सत्यापित करने व त्रुटि के निवारण के आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक को लाल डोरा स्थित उनके मकान का संपत्ति कार्ड नहीं मिला है अथवा पोर्टल पर विवरण उपलब्ध नहीं है, तो अपना नाम, मोबाइल अथवा फोन नंबर, पूर्ण पता विवरण सहित पर ईमेल कर सकता है।
डीसी ने बताया कि स्वामित्व योजना सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके तहत लाल डोरा के अंदर जिन परिवारों की संपत्ति है, उनको प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से इसका मालिकाना हक दिया गया है। इस प्रॉपर्टी कार्ड से उन्हें न केवल मालिकाना हक मिला है अपितु इसको वे बिक्री करने के साथ ही इस पर आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी ले सकते हैं। इस कार्य के लिए सरकार ने ड्रोन के माध्यम से गांव की मैपिंग करके सभी गांवों में दावे और आपत्तियां भी मांगी थीं। इस रिकॉर्ड को आधुनिक तरीके से डिजिटलाइज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी लाल डोरा के अंदर आने वाले प्रॉपर्टी धारकों की समस्याओं के निवारण के लिए 31 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पोर्टल पर जाकर खुद कर सकते हैं सत्यापन
डीसी ने बताया कि पोर्टल पर संपत्ति का डाटा स्वयं सत्यापित करने व त्रुटि के निवारण के लिए property.edisha.gov.in/pgrilogin पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी नागरिक को लाल डोरा स्थित उनके मकान का संपत्ति कार्ड नहीं मिला है अथवा पोर्टल पर विवरण उपलब्ध नहीं है तो अपने नाम मोबाइल अथवा फोन नंबर, पूर्ण पता एवं विवरण सहित apply-for-svamitva@hry.gov.in पर ईमेल कर सकता है।
