पंजाब विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28-29 नवंबर को
चंडीगढ़ : मान सरकार ने 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला लिया है। यह फैसला सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। उल्लेखनीय है कि सत्र बुलाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद आया है। सत्र को 2 दिनों में ही खत्म किया जाएगा।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने जेल में नजरबंद एक कैदी को उम्रकैद में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जबकि चार अन्य केस रद्द कर दिए गए। भारतीय संविधान की धारा 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विशेष छूट, अग्रिम रिहाई के केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे। कैबिनेट ने पंजाब राज समाज कल्याण बोर्ड (पीएसएसडब्ल्यूबी) को बंद करने एवं इसके मुख्यालय पर तैनात मुलाजिमों, पेंशनरों एवं पांच आईसीडीसी ब्लाकों समेत स्टाफ के सामाजिक सुरक्षा, स्त्री एवं बाल विकास विभाग में रेलवे को भी मंजूरी दे दी।
