जिला में राशन डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढाई गई
चरखी दादरी, 08 अगस्त। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 3224 नए राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसकी आवेदन तिथि को 7 अगस्त से अब बढाकर 14 अगस्त 2023 सांय 5 बजे तक कर दिया गया है।
उपायुक्त प्रीति ने बताया कि 29 जुलाई शनिवार से आवेदन के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे और 7 अगस्त तक आवेदन किए जाने थे। प्रदेश सरकार द्वारा अब आवेदन करने की तिथि को बढाकर 14 अगस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीति के अनुसार राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। प्रदेश में पहले से चल रहे राशन डिपो में महिलाओं के बैकलॉग को पूरा करने के लिए नए लाइसेंस आवंटन में यह प्रावधान किया गया है। कुल 3224 में से 2382 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि राज्य में शनिवार को घोषित किए गए नए राशन डिपो की आवंटन नीति के तहत दादरी जिला में 57 राशन डिपो दिए जाएंगे। जिनमें 40 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 17 डिपो सामान्य हैं। इसके तहत प्रति 300 लाभार्थी राशनकार्डों पर उचित मूल्य की एक सरकारी दुकान यानी राशन डिपो का संचालन किया जाना है। साथ ही, प्रदेश में राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया गया है। जिसके तहत हर दूसरे डिपो के बाद तीसरा डिपो महिला को अलॉट किया जाएगा। राशन डिपो के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहली बार की जा रही है। सात अगस्त तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किए जाने के बाद अगस्त माह में ही जिला स्तर पर छंटनी और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और एक सितंबर 2023 को नए डिपो धारकों की सूची जारी कर दी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि राशन डिपो की अलॉटमेंट प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। डिपो का आवेदक संबंधित वार्ड या गांव का निवासी होना चाहिए, जिसकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच हो। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास हो और उसको कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। राशन डिपो अलॉटमेंट में तेज़ाब हमले से पीडि़त महिलाओं और विधवाओं को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
