December 22, 2025

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 तक बढ़ाई गई

जिला कृषि विभाग के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित की जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 कर दी गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कृषि जोखिमों से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
इस बारे जानकारी देते हुए उपनिदेशक कृषि प्रेम चंद ठाकुर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बीजाई के समय अगर असामान्य मौसमी स्थितियों के कारण बीजाई या रोपण ने होने या हानि होने पर किसान को इसका मुआवजा प्रदान किया जाएगा। साथ ही, खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) सूखा, बाढ़, लंबी शुष्क कृमि व रोग, जल भराव जैसी आपदाओं से होने वाले नुकसान की भी भरपाई योजना के अंतर्गत की जाती है।
फसल की कटाई के दो सप्ताह के भीतर अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे गैर मौसमी बारिश, चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा से नुकसान होता है, तो उस स्थिति में भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली स्थानीयकृत आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन व जलभराव आदि भी योजना में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि धान व मक्की की फसल के लिए 60 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम क्रमशः 11 प्रतिशत व 20 प्रतिशत की दर से कुल राशि क्रमशः 6600 व 12 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है, जिसमें किसान द्वारा 2 प्रतिशत 12 सौ रूपये प्रति हैक्टेयर या 96 रूपये प्रति बीघा वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में भरपाई करेगी। उन्होंने बताया कि अब तक 21 हजार 262 ऋणी व 241 गैर ऋणी किसानों ने बीमा करवाया है। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान रतन लाल ठाकुर सदर (मो. 7018083042), बृजेश चंदेल, घुमारवीं (मो. 9418463891), किशोर कुमार झंडुता (मो. 9817488310), दीपक कुमार श्री नैना देवी जी (मो. 7018750761) तथा कृषि बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक के मोबाइल नंबर 9857075081 से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वह इस योजना का लाभ उठाते हुए 14 अगस्त 2025 तक अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं तथा प्राकृतिक आपदाओं से अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित रखें।

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